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वन निगम सीज करेगा वाहन

Thu, 05 Apr 2018 01:51 AM IST
Updated Thu, 05 Apr 2018 01:51 AM IST
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वन निगम सीज करेगा वाहन
रमचंदीपुर में हुआ अवैध खनन - फोटो : अमर उजाला
हल्द्वानी। वन निगम गौला नदी में प्रतिबंधित इलाके में खनन किए जाने पर वाहनों का पंजीयन रद्द करने का निर्णय लिया है। वन निगम गौला नदी में 11 गेटों से 7450 वाहनों से खनन कराता है। नियमानुसार नदी तल को सिर्फ तीन मीटर तक ही खोदा जा सकता है। नदी के दोनों ओर 25-25 फीसदी मार्जिन छोड़ना होता है। यह इलाका खनन के लिए प्रतिबंधित होता है। इधर, खनन में नियमों की धज्जियां उड़ा कर खनन किए जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। खनन कर्ता तीन मीटर से अधिक गहराई तक खनन कर देते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में भी खनन करते हैं। वन विभाग ने अब सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ कर दिया है कि यदि कोई वाहन नदी में तीन मीटर से अधिक तल खोदने, प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन करते पकड़े जाने पर वाहनों का पंजीयन रद्द किया जाएगा। डीएलएम एनके वार्ष्णेय ने बताया कि नदी में पंजीकृत वाहनों से अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा।
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