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सात लाख की धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज
Updated Sat, 07 Jul 2018 02:12 AM IST
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हल्द्वानी। मुखानी पुलिस ने आईजी रेंज के निर्देश पर लाखों की धोखाधड़ी के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने जमीन नहीं दी और पैसा हड़प लिया।
एचएन इंटर कॉलेज के परिचारक पवन कन्नौजिया की तहरीर के अनुसार वर्ष 2000 में उसकी मां ने बद्रीपुरा निवासी पृथ्वीपाल सिंह रावत से ग्राम जयदेवपुर स्थित अनुबंधित भूमि में से 2835 वर्गफुट भूमि का सौदा किया। लाखों रुपये लेने के बाद भूमि के मूल स्वामी जयदेवपुर निवासी शमशेर सिंह ने 12 मई को भूमि की रजिस्ट्री की। विक्रेता पृथ्वीपाल सिंह ने इकरारनामे में खाता और खसरे का उल्लेख नहीं किया। रजिस्ट्री में भूमि की हद दर्शायी गई। भूमि स्वामी ने बताया कि उसका भूखंड संख्या 33 की जगह 80 है। रजिस्ट्री कराने के बावजूद भूमि स्वामी द्वारा जमीन पर कब्जा नहीं कराया गया। इस मामले में सात लाख रुपये गंवाने के बाद जमीन नहीं मिलने पर आईजी रेंज के कार्यालय में प्रार्थनापत्र दिया गया। मुखानी पुलिस ने इस मामले में शमशेर सिंह और पृथ्वीपाल सिंह के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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एचएन इंटर कॉलेज के परिचारक पवन कन्नौजिया की तहरीर के अनुसार वर्ष 2000 में उसकी मां ने बद्रीपुरा निवासी पृथ्वीपाल सिंह रावत से ग्राम जयदेवपुर स्थित अनुबंधित भूमि में से 2835 वर्गफुट भूमि का सौदा किया। लाखों रुपये लेने के बाद भूमि के मूल स्वामी जयदेवपुर निवासी शमशेर सिंह ने 12 मई को भूमि की रजिस्ट्री की। विक्रेता पृथ्वीपाल सिंह ने इकरारनामे में खाता और खसरे का उल्लेख नहीं किया। रजिस्ट्री में भूमि की हद दर्शायी गई। भूमि स्वामी ने बताया कि उसका भूखंड संख्या 33 की जगह 80 है। रजिस्ट्री कराने के बावजूद भूमि स्वामी द्वारा जमीन पर कब्जा नहीं कराया गया। इस मामले में सात लाख रुपये गंवाने के बाद जमीन नहीं मिलने पर आईजी रेंज के कार्यालय में प्रार्थनापत्र दिया गया। मुखानी पुलिस ने इस मामले में शमशेर सिंह और पृथ्वीपाल सिंह के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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