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रास्ते को लेकर मारपीट में घायल ग्रामीण की मौत
Updated Thu, 28 Dec 2017 12:27 AM IST
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सितारगंज में रास्ते को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के तहत दो पक्षों के बीच मारपीट में गंभीर रूप से घायल दूसरे पक्ष एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में पहले पक्ष की तहरीर पर मृतक व्यक्ति समेत आठ लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मृतक की पत्नी ने पुलिस को 11 लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
छह दिसंबर को सिडकुल स्थित लक्ष्मीझाला गांव में रास्ते को लेकर दो पक्ष भिड़ गए थे। जिसके बाद जमकर लाठी-डंडे और पाटल चले। मामले में पहले पक्ष से रामायन प्रसाद, पत्नी आरती देवी, बेटा अनिल कुमार, कुलदीप प्रसाद पुत्र रामसरन, बृजकिशोर पुत्र बिंदेश्वरी, बृजेश कुमार पुत्र रमेश घायल हो गए थे। दूसरे पक्ष से भूपाल राम पुत्र रामदरश उनकी पत्नी विद्यावती, बेटी मीरा कुमारी, बेटा बबलू कुमार व मुकेश घायल हो गए थे। पहले पक्ष के रामायन प्रसाद की तहरीर पर आठ दिसंबर को सिडकुल चौकी पुलिस ने आरोपी भूपाल राम, उसकी पत्नी विद्यावती, बेटे बबलू, उमेश, मुकेश व बेटी मीरा कुमारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 323 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मारपीट में गंभीर रूप से घायल भूपाल राम को भोजीपुरा के राममूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार सुबह पांच बजे उसकी मौत हो गई। बुधवार को बरेली से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को घर लाया गया। मृतक की पत्नी विद्यावती ने पुलिस को तहरीर देकर पहले पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ हत्या आदि का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रभारी कोतवाल बीएस बिष्ट ने बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
छह दिसंबर को सिडकुल स्थित लक्ष्मीझाला गांव में रास्ते को लेकर दो पक्ष भिड़ गए थे। जिसके बाद जमकर लाठी-डंडे और पाटल चले। मामले में पहले पक्ष से रामायन प्रसाद, पत्नी आरती देवी, बेटा अनिल कुमार, कुलदीप प्रसाद पुत्र रामसरन, बृजकिशोर पुत्र बिंदेश्वरी, बृजेश कुमार पुत्र रमेश घायल हो गए थे। दूसरे पक्ष से भूपाल राम पुत्र रामदरश उनकी पत्नी विद्यावती, बेटी मीरा कुमारी, बेटा बबलू कुमार व मुकेश घायल हो गए थे। पहले पक्ष के रामायन प्रसाद की तहरीर पर आठ दिसंबर को सिडकुल चौकी पुलिस ने आरोपी भूपाल राम, उसकी पत्नी विद्यावती, बेटे बबलू, उमेश, मुकेश व बेटी मीरा कुमारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 323 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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मारपीट में गंभीर रूप से घायल भूपाल राम को भोजीपुरा के राममूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार सुबह पांच बजे उसकी मौत हो गई। बुधवार को बरेली से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को घर लाया गया। मृतक की पत्नी विद्यावती ने पुलिस को तहरीर देकर पहले पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ हत्या आदि का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रभारी कोतवाल बीएस बिष्ट ने बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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