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डीपी और अर्पण को 30 नवंबर कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
Updated Wed, 29 Nov 2017 02:14 AM IST
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नैनीताल। एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी पूर्व विशेष अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) डीपी सिंह और डाटा इंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार को मंगलवार को प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अरविंद कुमार के न्यायालय में पेश किया गया। मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी डीपी सिंह को पूर्व में गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को जांच अधिकारी स्वतंत्र कुमार ने सात दिन के लिए आरोपी के पुलिस रिमांड के लिए आवेदन किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने तीन दिन की पुलिस रिमांड स्वीकार की थी। तीन दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को डीपी सिंह को अदालत में पेश किया गया। एसआईटी ने न्यायालय से पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की। अब एसआईटी के इस रिमांड संबंधी प्रार्थना पत्र पर चार दिसंबर को जिला जज एवं जिला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कुमकुम रानी की अदालत में सुनवाई होगी। इसी दौरान एसआईटी ने सोमवार को जसपुर से गिरफ्तार किए गए काशीपुर में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार को भी न्यायालय में पेश किया। पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय ने अर्पण कुमार को 30 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
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एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी डीपी सिंह को पूर्व में गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को जांच अधिकारी स्वतंत्र कुमार ने सात दिन के लिए आरोपी के पुलिस रिमांड के लिए आवेदन किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने तीन दिन की पुलिस रिमांड स्वीकार की थी। तीन दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को डीपी सिंह को अदालत में पेश किया गया। एसआईटी ने न्यायालय से पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की। अब एसआईटी के इस रिमांड संबंधी प्रार्थना पत्र पर चार दिसंबर को जिला जज एवं जिला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कुमकुम रानी की अदालत में सुनवाई होगी। इसी दौरान एसआईटी ने सोमवार को जसपुर से गिरफ्तार किए गए काशीपुर में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार को भी न्यायालय में पेश किया। पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय ने अर्पण कुमार को 30 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
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