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आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को तीन बार ब्योरा सार्वजनिक करना होगा
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Crime Record of Candidates
हल्द्वानी। चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकार्ड को सार्वजनिक करना होगा। ताकि चुनाव में आने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड की सही जानकारी हो सके। इसके लिए मतदान से पहले तीन बार अखबारों में छपवा कर उसकी कापी आरओ को भी उपलब्ध करानी होगी।
उप निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को यह करना ही होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक दागदार छवि वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में अपने अपराध संबंधी मुकदमों का ब्योरा देने के साथ ही यह जानकारी अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर मतदाताओं को भी देनी होगी। जिन प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं उन्हें नामांकन के बाद नाम वापसी के चार दिनों के अंदर अपने ऊपर चल रहे या लंबित आपराधिक मामलों का पहला विज्ञापन विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित अखबार में कराना होगा।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्याशियों को पहला विज्ञापन एक फरवरी से चार फरवरी, दूसरा पांच से आठ फरवरी और तीसरा विज्ञापन नौ से 12 फरवरी के बीच दो अखबारों में छपवाना होगा।
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उप निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को यह करना ही होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक दागदार छवि वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में अपने अपराध संबंधी मुकदमों का ब्योरा देने के साथ ही यह जानकारी अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर मतदाताओं को भी देनी होगी। जिन प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं उन्हें नामांकन के बाद नाम वापसी के चार दिनों के अंदर अपने ऊपर चल रहे या लंबित आपराधिक मामलों का पहला विज्ञापन विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित अखबार में कराना होगा।
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उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्याशियों को पहला विज्ञापन एक फरवरी से चार फरवरी, दूसरा पांच से आठ फरवरी और तीसरा विज्ञापन नौ से 12 फरवरी के बीच दो अखबारों में छपवाना होगा।
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