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दुकान से मसाले चोरी मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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Court Order of Nainital
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नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने कलावती कालोनी हल्द्वानी में मसाले की दुकान में चोरी करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि मूल रूप से शिव विहार दिल्ली निवासी डेविड पुत्र प्रेम शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन जनवरी 2022 को उनकी हल्द्वानी स्थित दुकान से चोरों ने मसालों के कई कट्टे चोरी कर लिए हैं।
इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही टेंपो चालक गगन पुत्र राम विलास निवासी पूर्वी चंपारण बिहार को टेंपो नंबर यूके 4 टीवी 1741 के साथ गिरफ्तार किया। टेंपो में पुलिस ने साबुत जीरे के कई कट्टे बरामद किए। जबकि चोरी का शेष माल टेंपो चालक ने बनभूलपुरा में अब्दुल की दुकान से बरामद कराया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष की ओर से मंगलवार को आरोपी टेंपो चालक की जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि मूल रूप से शिव विहार दिल्ली निवासी डेविड पुत्र प्रेम शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन जनवरी 2022 को उनकी हल्द्वानी स्थित दुकान से चोरों ने मसालों के कई कट्टे चोरी कर लिए हैं।
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इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही टेंपो चालक गगन पुत्र राम विलास निवासी पूर्वी चंपारण बिहार को टेंपो नंबर यूके 4 टीवी 1741 के साथ गिरफ्तार किया। टेंपो में पुलिस ने साबुत जीरे के कई कट्टे बरामद किए। जबकि चोरी का शेष माल टेंपो चालक ने बनभूलपुरा में अब्दुल की दुकान से बरामद कराया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष की ओर से मंगलवार को आरोपी टेंपो चालक की जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।