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Nainital News: पूर्व पारित आदेश का अनुपालन न करने पर सितारगंज पालिका के ईओ को अवमानना नोटिस
Fri, 25 Aug 2023 12:59 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 25 Aug 2023 12:59 AM IST
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प्रतीकात्मक।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सितारगंज में स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका पर पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नगरपालिका सितारगंज के अधिशासी अधिकारी प्रियंका को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सितारगंज के रामस्वरूप सहित 28 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इसी वर्ष मई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन स्ट्रीट वेंडर कमेटी के समक्ष रखकर निर्णय लेने को कहा था लेकिन आज तक प्रकरण कमेटी के समक्ष नहीं रखे गए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि उनको नियम विरुद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में स्ट्रीट वेंडर एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है।
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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सितारगंज के रामस्वरूप सहित 28 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इसी वर्ष मई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन स्ट्रीट वेंडर कमेटी के समक्ष रखकर निर्णय लेने को कहा था लेकिन आज तक प्रकरण कमेटी के समक्ष नहीं रखे गए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि उनको नियम विरुद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में स्ट्रीट वेंडर एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है।
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