फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Contempt notice issued to Secretary, Transport, Housing Development and Tourism

सचिव परिवहन, आवास विकास व पर्यटन को अवमानना नोटिस जारी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2019 01:54 AM IST
विज्ञापन
Contempt notice issued to Secretary, Transport, Housing Development and Tourism
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव परिवहन, आवास विकास और पर्यटन को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरबर्टपुर देहरादून निवासी बिशनराम आर्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हरबर्टपुर में बस अड्डे की मांग को लेकर 2016 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को दो साल के भीतर हरबर्टपुर में बस अड्डा बनाने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सचिव परिवहन, आवास विकास और पर्यटन को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed