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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Clerk suspended on charges of possession of government land

सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप में लिपिक निलंबित

Fri, 20 May 2016 01:33 AM IST
लालकुआं(नैनीताल)।
लालकुआं(नैनीताल)। Updated Fri, 20 May 2016 01:33 AM IST
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लालकुआं(नैनीताल)। नगर पंचायत की सरकारी भूमि पर कब्जा करने और विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने समेत कई मामलों में लिप्त नगर पंचायत के लिपिक धर्मानंद शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की सूचना जिलाधिकारी नैनीताल को दे दी गई है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच उप जिलाधिकारी को सौंपी है। 

नगर पंचायत की सरकारी भूमि में कब्जा करने व नगर में हो रहे विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने समेत कर्मचारी आचरण के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाते हुए चेयरमैन रामबाबू मिश्रा मामले की सूचना जिलाधिकारी दीपक रावत को दी। जिसके बाद डीएम द्वारा संस्तुति मिलने पर चेयरमैन मिश्रा ने लिपिक धर्मानंद शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। डीएम दीपक रावत ने मामले की जांच उप जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय को सौंपी है।
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इधर चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने लिपिक धर्मानंद शर्मा को जारी निलंबन आदेश में कहा है कि उनके द्वारा म्युनिसिपल एक्ट की धारा 1916 के तहत व जांच दंड अनुशासन व अपील नियमावली में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिपिक धर्मानंद शर्मा को नगर पंचायत शासकीय भूमि एवं संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण करने, नगर पंचायत के विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने, नगर पंचायत द्वारा निर्माणाधीन कांपलेक्स निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने, नगर पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा कर्मचारी आचरण नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर धर्मानंद शर्मा के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति कर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए नगर पंचायत मुख्य कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
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