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Nainital News: साफिया मलिक मामले में चार्जशीट दाखिल, बेटे को भी बनाया आरोपी
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हल्द्वानी। मलिक के बगीचे की जमीन खुर्द-बुर्द करने, झूठा शपथपत्र दाखिल करने और मरे व्यक्ति के नाम से हाईकोर्ट में रिट डालने के आरोप में नगर निगम की ओर से छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस ने सात दिन पहले उसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। वहीं मामले में साफिया मलिक और उसके पति अब्दुल मलिक के साथ बेटे अब्दुल मोईद को भी आरोपी माना है। उसका नाम भी चार्जशीट में शामिल कर दिया गया है। वहीं कुछ और नाम और सामने आए हैं। हालांकि अभी चार्जशीट में इनका नाम नहीं जोड़ा गया है।
बनभूलपुरा मलिक के बगीचे की नजूल भूमि पर फर्जीवाड़ा कर कब्जा करने और अवैध निर्माण कराने के आरोप में 22 फरवरी को सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने कोतवाली पुलिस में हल्द्वानी निवासी अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और बरेली निवासी अब्दुल लतीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। फर्जीवाड़े के साथ मृत व्यक्ति के नाम से कोर्ट में याचिका लगाने का भी आरोप था। जांच के दौरान जब परत दर परत बातें सामने आईं तो दो लोग और बतौर आरोपी सामने आए। पहला आरोपी बाबू रजा नाम का व्यक्ति था। पुलिस के मुताबिक बाबू रजा वही व्यक्ति था जिसे अब्दुल मलिक ने आगे कर बगीचे में सवा करोड़ रुपये के प्लाट बेचे थे। फरवरी 2024 को बाबू रजा की मौत हो चुकी है।
मामले में आरोपी बतौर दूसरा बड़ा नाम अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद का सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जो प्लाट बेचे गए थे उनमें बिजली-पानी के कनेक्शन मोईद के नाम पर लिए गए थे। वहीं कनेक्शन लेने के एक-दो साल बाद अब्दुल मोईद के उन प्लॉट या मकानों को खरीदने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी बतौर चार्जशीट में अब्दुल मोईद का नाम भी शामिल कर दिया। इसके बाद नैनीताल जेल में बंद अब्दुल मोईद को 14 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए। सात दिन पहले कोतवाली पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
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गौस रजा खां के बयान दर्ज
चार्जशीट में गौस रजा खां के बयान दर्ज किए गए हैं। गौस रजा खां कि अप्रैल में मौत हो चुकी है। इसमें उसने बताया था कि वह 82 साल का है। लंबे समय से बिस्तर पर है। उसने न तो शपथपत्र में हस्ताक्षर किए, न ही वह तहसील गया। इसकी जांच की गई तो बात सही पाई गई थी।
2120 पेज के सबूत और डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए
पुलिस ने नगर निगम से सबूत के रूप में मिले प्रपत्र और जांच में सामने आए कई प्रपत्र भी कोर्ट में पेश किए हैं। इसमें कई लोगों के बयान भी हैं। जिसने मलिक के बगीचे में प्लाट खरीदे हैं। इसके साथ ही शपथपत्र बनाने वाले वकील आदि के बयान भी लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, करीब 2120 पेज के प्रपत्र कोर्ट में दिए गए हैं।
नगर निगम की ओर से दर्ज कराए मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में मलिक के अलावा उसकी पत्नी साफिया व बेटे अब्दुल मोईद का नाम शामिल है। पांच से 10 नाम और सामने आए हैं। इन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा। समयसीमा के अंदर चार्जशीट पेश करने के दौरान ये नाम दर्ज नहीं हो पाए थे।
पीएन मीणा, एसएसपी नैनीताल
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बनभूलपुरा मलिक के बगीचे की नजूल भूमि पर फर्जीवाड़ा कर कब्जा करने और अवैध निर्माण कराने के आरोप में 22 फरवरी को सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने कोतवाली पुलिस में हल्द्वानी निवासी अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और बरेली निवासी अब्दुल लतीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। फर्जीवाड़े के साथ मृत व्यक्ति के नाम से कोर्ट में याचिका लगाने का भी आरोप था। जांच के दौरान जब परत दर परत बातें सामने आईं तो दो लोग और बतौर आरोपी सामने आए। पहला आरोपी बाबू रजा नाम का व्यक्ति था। पुलिस के मुताबिक बाबू रजा वही व्यक्ति था जिसे अब्दुल मलिक ने आगे कर बगीचे में सवा करोड़ रुपये के प्लाट बेचे थे। फरवरी 2024 को बाबू रजा की मौत हो चुकी है।
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मामले में आरोपी बतौर दूसरा बड़ा नाम अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद का सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जो प्लाट बेचे गए थे उनमें बिजली-पानी के कनेक्शन मोईद के नाम पर लिए गए थे। वहीं कनेक्शन लेने के एक-दो साल बाद अब्दुल मोईद के उन प्लॉट या मकानों को खरीदने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी बतौर चार्जशीट में अब्दुल मोईद का नाम भी शामिल कर दिया। इसके बाद नैनीताल जेल में बंद अब्दुल मोईद को 14 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए। सात दिन पहले कोतवाली पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
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गौस रजा खां के बयान दर्ज
चार्जशीट में गौस रजा खां के बयान दर्ज किए गए हैं। गौस रजा खां कि अप्रैल में मौत हो चुकी है। इसमें उसने बताया था कि वह 82 साल का है। लंबे समय से बिस्तर पर है। उसने न तो शपथपत्र में हस्ताक्षर किए, न ही वह तहसील गया। इसकी जांच की गई तो बात सही पाई गई थी।
2120 पेज के सबूत और डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए
पुलिस ने नगर निगम से सबूत के रूप में मिले प्रपत्र और जांच में सामने आए कई प्रपत्र भी कोर्ट में पेश किए हैं। इसमें कई लोगों के बयान भी हैं। जिसने मलिक के बगीचे में प्लाट खरीदे हैं। इसके साथ ही शपथपत्र बनाने वाले वकील आदि के बयान भी लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, करीब 2120 पेज के प्रपत्र कोर्ट में दिए गए हैं।
नगर निगम की ओर से दर्ज कराए मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में मलिक के अलावा उसकी पत्नी साफिया व बेटे अब्दुल मोईद का नाम शामिल है। पांच से 10 नाम और सामने आए हैं। इन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा। समयसीमा के अंदर चार्जशीट पेश करने के दौरान ये नाम दर्ज नहीं हो पाए थे।
पीएन मीणा, एसएसपी नैनीताल