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चरस के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने चरस की तस्करी के आरोप में जेल में बंद बागेश्वर निवासी प्रताप सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक थाना झिरौली बागेश्वर में आरोपी के खिलाफ 16 जनवरी 2022 को चरस ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। निचली अदालत ने 22 फरवरी 2022 को जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी के पास वाणिज्य मात्रा चरस बरामद हुई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक थाना झिरौली बागेश्वर में आरोपी के खिलाफ 16 जनवरी 2022 को चरस ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। निचली अदालत ने 22 फरवरी 2022 को जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी के पास वाणिज्य मात्रा चरस बरामद हुई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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