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किशोरी के अपहरण और दुराचार मामले में तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, डीएम के निर्देश पर देर रात पीड़िता का मेडिकल कराया गया
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प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। बेतालघाट ब्लॉक के दूरस्थ गांव में किशोरी को घर से उठाकर ले जाने के मामले में राजस्व पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
बता दें कि बुधवार शाम ब्लॉक के एक गांव से तीन युवकों ने एक किशोरी को घर से अगवा कर लिया था। बृहस्पतिवार सुबह किशोरी बदहवास हालत में जंगल में पड़ी मिली थी। उसी दिन देर शाम परिजन किशोरी को इलाज के लिए नैनीताल लाए, लेकिन वहां भी किशोरी को इलाज नहीं मिला।
मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम सविन बंसल के निर्देश के बाद पटवारी प्रवीण सिंह ह्यांकी देर रात नैनीताल पहुंचे। तब कहीं जाकर रात दो बजे राजस्व पुलिस ने बीडी पांडे अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया। रात में ही पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने पीड़िता के आयु संबंधी प्रमाण पत्रों में उसके नाबालिग साबित होने के बाद दो नामजद सहित तीन लोगों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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राजस्व उपनिरीक्षक प्रवीण सिंह ह्यांकी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने तहरीर में अपने बेटी के हवाले से बताया है कि तीन युवक शाम को उसे जबरन अपने साथ ले गए और तीनों ने जंगल में उसके साथ दुराचार किया। यह भी बताया कि इनमें से दो की पहचान किशोरी ने की है, जबकि एक अज्ञात है।
मामले की चिक हल्द्वानी स्थित पॉक्सो न्यायालय में पेश कर दी है। साथ ही मामले को जांच के लिए नागरिक पुलिस को स्थानांतरित करने के लिए एसडीएम को अपनी रिपोर्ट दे दी है। मामले में तल्ला गांव निवासी कमलेश पुत्र दयाल राम और पंकज पुत्र लीलाराम समेत एक अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 506 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
प्रवीण सिंह ह्यांकी, पटवारी
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बता दें कि बुधवार शाम ब्लॉक के एक गांव से तीन युवकों ने एक किशोरी को घर से अगवा कर लिया था। बृहस्पतिवार सुबह किशोरी बदहवास हालत में जंगल में पड़ी मिली थी। उसी दिन देर शाम परिजन किशोरी को इलाज के लिए नैनीताल लाए, लेकिन वहां भी किशोरी को इलाज नहीं मिला।
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मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम सविन बंसल के निर्देश के बाद पटवारी प्रवीण सिंह ह्यांकी देर रात नैनीताल पहुंचे। तब कहीं जाकर रात दो बजे राजस्व पुलिस ने बीडी पांडे अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया। रात में ही पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने पीड़िता के आयु संबंधी प्रमाण पत्रों में उसके नाबालिग साबित होने के बाद दो नामजद सहित तीन लोगों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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राजस्व उपनिरीक्षक प्रवीण सिंह ह्यांकी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने तहरीर में अपने बेटी के हवाले से बताया है कि तीन युवक शाम को उसे जबरन अपने साथ ले गए और तीनों ने जंगल में उसके साथ दुराचार किया। यह भी बताया कि इनमें से दो की पहचान किशोरी ने की है, जबकि एक अज्ञात है।
मामले की चिक हल्द्वानी स्थित पॉक्सो न्यायालय में पेश कर दी है। साथ ही मामले को जांच के लिए नागरिक पुलिस को स्थानांतरित करने के लिए एसडीएम को अपनी रिपोर्ट दे दी है। मामले में तल्ला गांव निवासी कमलेश पुत्र दयाल राम और पंकज पुत्र लीलाराम समेत एक अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 506 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
प्रवीण सिंह ह्यांकी, पटवारी