फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   BSNL eviction notice strings

बीएसएनएल को तारघर खाली करने का नोटिस

Thu, 09 Apr 2015 02:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,हल्द्वानी
ब्यूरो/अमर उजाला,हल्द्वानी Updated Thu, 09 Apr 2015 02:04 AM IST
विज्ञापन

नगर निगम ने बीएसएनएल को तारघर भवन को खाली करने का नोटिस दिया है। निगम अधिकारियों के अनुसार जिसमें तार घर चल रहा था, वह भवन उनका है, जिसमें अवैध रूप से बीएसएनएल ने दुकान खुलवा दी है। बीएसएनएल को नोटिस देने के साथ एक सप्ताह में भवन खाली करने को कहा गया है।

विज्ञापन


रोडवेज पर बीएसएनएल का तारघर चलता था। तार का काम बंद होने से भवन खाली पड़ा था। निगम अधिकारियों को सूचना मिली कि इसमें बीएसएनएल ने अवैध रूप से एक व्यक्ति को दुकान खोलने को दे दिया है। दुकान में बीएसएनएल से ही जुड़े उत्पाद बेचे जाने हैं। इसके बाद मुख्य नगर अधिकारी ने कर अधीक्षक बृजेंद्र सिंह को जांच का आदेश दिया। कर अधीक्षक के अनुसार यह भवन करीब 25 साल पहले बीएसएनएल को दिया गया है। पर इसमें उन्होंने दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। इस संबंध में व्यक्तिगत तौर पर बीएसएनएल अधिकारियों से मिलकर आपत्ति जताई गई। बाद में रिपोर्ट एमएनए को सौंपी। उनके निर्देश के क्रम में बीएसएनएल को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए भवन खाली करने को कहा गया है।
विज्ञापन


पालीथिन में बेचा सामान, तीन हजार का जुर्माना
नगर निगम की टीम ने काठगोदाम, नैनीताल रोड, बस अड्डा परिसर में 70 दुकानों का निरीक्षण किया। इनमें चार दुकानदारों को पालीथिन में सामान बेचते हुए पकड़ा गया। कर अधीक्षक बृजेंद्र सिंह चौहान ने बताया इनसे जांच में करीब आधा किलो पालीथिन और भी जब्त की गई है। दो दुकानदारों से तीन हजार का जुर्माना वसूला गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed