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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Bimlal retain membership application in the High Court

भीमलाल की सदस्यता बरकरार रखने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी

Tue, 10 May 2016 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल Updated Tue, 10 May 2016 12:25 AM IST
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 हाईकोर्ट ने भाजपा के बागी विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता बरकरार रखने के स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद भीमलाल आर्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि नियत की है।

भाजपा के मुख्य सचेतक मदन कौशिक ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के उस आदेश को हाईकोर्ट में सोमवार को चुनौती दी, जिसमें भीमलाल आर्य की सदस्यता को बरकरार रखा था। याचिका में कहा था कि भीमलाल आर्य व्हिप के बावजूद सदन से 18 मार्च को गैरमौजूद रहे, जिसकी शिकायत को स्पीकर ने अनदेखा करते हुए उनकी सदस्यता बरकार रखी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा के मुख्य सचेतक (याचिकाकर्ता) मदन कौशिक की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कौशिक ने व्हिप के उल्लंघन का मामला बनाते हुए दल-बदल कानून के तहत भीमलाल आर्य की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए याचिका दायर की थी।
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याचिका में कहा कि छह मार्च को व्हिप जारी किया गया था, फिर भी घनसाली विधायक भीमलाल आर्य ने उसे नहीं माना। 18 मार्च को भाजपा विधानमंडल दल ने वित्त विनियोग विधेयक पर मत विभाजन की मांग का निर्णय लिया था। इसमें भी वह शामिल नहीं हुए और सदन में नहीं आए। याचिका में यह भी कहा कि भीमलाल आर्य ने कांग्रेस का साथ देने की एवज में उस समय सरकार की ओर से दिए गए डा. भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री) पद को भी स्वीकार किया। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि भीमलाल आर्य ने खुद की पार्टी से निष्कासित मान लिया। इसलिए यह व्हिप का उल्लंघन है और यह दर्शाता है कि उन्होंने स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दी थी। इस प्रकरण पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने भाजपा विधायक को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि तय की है। 
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