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हरिद्वार के कुसुम नगर में पार्क की जमीन बेचने पर रोक
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प्रतीकात्मक फोटो
नैनीताल। हाईकोर्ट ने कुसुम नगर हरिद्वार स्थित पार्क की भूमि की बिक्री पर रोक लगाते हुए सरकार और टीएचडीसी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी अनिल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुसुम नगर हरिद्वार में टिहरी विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई थी।
इसमें एक जगह पार्क के लिए सुरक्षित रखी गई थी लेकिन टीएचडीसी उक्त पार्क को प्लॉट बनाकर बेच रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पार्क की भूमि को नहीं बेचा जा सकता क्योंकि यह पब्लिक संपति है।
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पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पार्क की भूमि को बेचने पर रोक लगाते हुए सरकार और टीएचडीसी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी अनिल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुसुम नगर हरिद्वार में टिहरी विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई थी।
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इसमें एक जगह पार्क के लिए सुरक्षित रखी गई थी लेकिन टीएचडीसी उक्त पार्क को प्लॉट बनाकर बेच रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पार्क की भूमि को नहीं बेचा जा सकता क्योंकि यह पब्लिक संपति है।
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पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पार्क की भूमि को बेचने पर रोक लगाते हुए सरकार और टीएचडीसी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।