फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Ban on order of transport commissioner in the matter of fitness of vehicles

Nainital News: वाहनों की फिटनेस मामले में परिवहन आयुक्त आदेश पर रोक

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 11:54 PM IST
विज्ञापन
Ban on order of transport commissioner in the matter of fitness of vehicles
नैनीताल। काशीपुर के ट्रांसपोर्ट के वाहनों की फिटनेस काशीपुर के बजाय रुद्रपुर में एक निजी कंपनी से कराए जाने के परिवहन आयुक्त के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए परिवहन विभाग की ओर से वाहनों की फिटनेस टेस्ट और उसके सर्टिफिकेट काशीपुर के एआरटीओ कार्यालय से ही जारी किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। काशीपुर निवासी प्रवीण कुमार ने याचिका दायर कर परिवहन आयुक्त के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय ने पांच नवंबर 2022 को आदेश जारी कर कहा कि काशीपुर और जसपुर के बड़े और छोटे ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट अब रुद्रपुर में स्थित लखनऊ की एक निजी कंपनी जारी करेगी। इस ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (एटीसी) को परिवहन आयुक्त कार्यालय ने बिना टेंडर के ठेका दे दिया, जो नियम विरुद्ध है।
विज्ञापन

याचिका में कहा कि जब एआरटीओ का कार्यालय काशीपुर में है तो उनके वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहीं से जारी किए जाएं। रुद्रपुर जाना खर्चीला है। वाहनों को अपने परमिट के लिए क्षेत्र से बाहर जाना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

याचिका के अनुसार वर्ष 2013 में एआरटीओ कार्यालय काशीपुर में खुलने के बाद न्यायालय ने आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए एक महीने के भीतर इस क्षेत्र की सभी फाइलों को रुद्रपुर से काशीपुर कार्यालय में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। उसके बाद भी परिवहन कार्यालय ने यह आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed