फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Answer sought for construction of commercial buildings under the guise of residential buildings

आवासीय भवनों की आड़ में कॉमर्शियल भवन बनाने पर मांगा जवाब

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 12:24 AM IST
विज्ञापन
Answer sought for construction of commercial buildings under the guise of residential buildings
नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के ऋषिकेश में आवासीय भवनों की आड़ में नक्शे पास कराकर कॉमर्शियल भवन बनाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व निर्माणकर्ता अनीता बहल को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने एमडीडीए से पूछा कि जब याचिकाकर्ता ने पहले शिकायत कर दी थी तो आपने अंतिम समय में सील कैसे किया जबकि पहले यह किया जाना था। अदालत ने विपक्षी अनिता बहल से पूछा है कि नक्शा आवासीय भवन का पास कराया उसके बाद कैसे व्यावसायिक भवन बना दिया।
विज्ञापन

ऋषिकेश निवासी प्रभु दयाल शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश में आवासीय भवनों का नक्शा पास कराकर उसकी आड़ में कॉमर्शियल भवनों का धड़ल्ले से निर्णाण कराया जा रहा। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऋषिकेश में निर्माणकर्ता अनीता बहल ने एमडीडीए से आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर उसमे कॉमर्शियल बना दिया है जिसकी शिकायत याचिकाकर्ता ने कई बार एमडीडीए से की। एमडीडीए की ओर से निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भवन को सील किया गया लेकिन वर्तमान में सील भवन को खोल दिया गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आवासीय भवनों के नक्शों की आड़ में बनाए जा रहे व्यावसायिक भवनों पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed