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भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एई की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 03 Apr 2016 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी। Updated Sun, 03 Apr 2016 12:42 AM IST
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 विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजाता सिंह ने शनिवार को सुनवाई के दौरान रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार लोनिवि खटीमा के सहायक अभियंता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
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उल्लेखनीय है कि ऊधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के ठेकेदार मोहम्मद रियाज ने इसी साल 22 जनवरी को विजिलेंस से शिकायत की थी कि लोनिवि खटीमा के सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला द्वारा बिलों के भुगतान के एवज में 55 हजार रुपये रिश्वत मांगी है। शिकायत की जांच और शासन की अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने 25 जनवरी को सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला को उनके दफ्तर में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
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शनिवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/अपर जिला जज सुजाता सिंह की अदालत में आरोपी के वकील की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के बाद संयुक्त निदेशक अभियोजन एससी पांडे ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है।
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