{"_id":"6520699378cb80f98f027ef6","slug":"accused-of-raping-teenage-girl-gets-bail-nainital-news-c-97-1-hld1029-6149-2023-10-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत
Sat, 07 Oct 2023 01:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sat, 07 Oct 2023 01:39 AM IST
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है। आरोपी महाराष्ट्र के धुले जिले का निवासी है और ऊधमसिंह नगर में काम करता था, जहां उसने लड़की से दोस्ती की और इस वर्ष फरवरी में उसे अपने साथ ले गया। किशोरी के पिता ने उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
लड़की के पिता ने उसके लापता होने के एक दिन बाद 17 फरवरी को ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी ने जमानत के लिए निचली अदालत में भी प्रार्थनापत्र दायर किया था। अभियोजन की ओर से निचली अदालत में कहा गया था कि आरोपी ने लड़की का अपहरण कर उसे महाराष्ट्र ले गया और उससे जबरन शादी की और डेढ़ महीने तक वहां रहने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। ट्रायल कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपित ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने के एक आरोपी के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 2 अक्टूबर 2019 को लछमपुर बेलपोखरा रामनगर निवासी चन्द्रशेखर टम्टा पर प्राणघातक हमला हुआ था जिसमें कामरान, इरशाद, अदनान व महेश टम्टा उर्फ महेश आगरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने कामरान, इरशाद व अदनान को गिरफ्तार किया था लेकिन महेश टम्टा ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह घटना में शामिल नहीं था। उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट नहीं थी। वह पुलिस जांच में सहयोग को तैयार है। इस आधार पर कोर्ट ने महेश टम्टा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
लड़की के पिता ने उसके लापता होने के एक दिन बाद 17 फरवरी को ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी ने जमानत के लिए निचली अदालत में भी प्रार्थनापत्र दायर किया था। अभियोजन की ओर से निचली अदालत में कहा गया था कि आरोपी ने लड़की का अपहरण कर उसे महाराष्ट्र ले गया और उससे जबरन शादी की और डेढ़ महीने तक वहां रहने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। ट्रायल कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपित ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने के एक आरोपी के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 2 अक्टूबर 2019 को लछमपुर बेलपोखरा रामनगर निवासी चन्द्रशेखर टम्टा पर प्राणघातक हमला हुआ था जिसमें कामरान, इरशाद, अदनान व महेश टम्टा उर्फ महेश आगरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने कामरान, इरशाद व अदनान को गिरफ्तार किया था लेकिन महेश टम्टा ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह घटना में शामिल नहीं था। उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट नहीं थी। वह पुलिस जांच में सहयोग को तैयार है। इस आधार पर कोर्ट ने महेश टम्टा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। संवाद
विज्ञापन