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परिवहन विभाग के तुगलकी फरमान से गौला वाहन स्वामियों की नींद उड़ाई

Sat, 21 Oct 2017 01:07 AM IST
Updated Sat, 21 Oct 2017 01:07 AM IST
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परिवहन विभाग के तुगलकी फरमान से गौला वाहन स्वामियों की नींद उड़ाई
हल्द्वानी। गौला में चलने वाले 7500 वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आरटीओ कार्यालय में आना होगा। परिवहन विभाग के तुगलकी फरमान से गौला वाहन स्वामियों की नींद उड़ गई है। गौला वाहन स्वामियों ने हर गेट पर कैंप लगाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की मांग की है।
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गौला खनन सत्र में इस बार से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोई भी वाहन गौला नदी में नहीं जा सकेगा। वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए रसीदें भी कटा ली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि छठ पूजा के बाद गौला नदी में मजदूर आ जाएंगे और खनन शुरू हो जाएगा।
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ऐसे में 7500 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे लगेगी। परिवहन विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि सभी वाहनों को आरटीओ कार्यालय में नंबर प्लेट लगाने को आना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आरटीओ कार्यालय में इतने वाहन खड़े करने को जगह नहीं है। सड़क भी छोटी है। ऐसे में वाहनों में कैसे नंबर प्लेट लगेगी।
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उधर गौला वाहन स्वामियों ने प्रत्येक गेट में कैंप लगाकर गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाने की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि गौला के सभी गेट में विद्युत सुविधा मौजूद है। परिवहन विभाग ठेकेदार के लोगों को प्रत्येक गेट में भेजे और नंबर प्लेट लगाए। इससे वाहन स्वामियों के साथ आरटीओ कार्यालय के आसपास के लोगों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।


ट्रैक्टरों में भी लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हल्द्वानी। गौला में चलने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली में ट्रॉली के साथ ट्रैक्टरों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी। एआरटीओ प्रशासन संदीप वर्मा ने बताया कि खनन समिति ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी अनिवार्य है।
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