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शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, गर्भपात कराया

Mon, 11 Sep 2017 02:16 AM IST
Updated Mon, 11 Sep 2017 02:16 AM IST
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शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, गर्भपात कराया
रामनगर (नैनीताल)। आटा मिल में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती ने मिल मालिक के बेटे पर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी विहिप का नगर अध्यक्ष है और बजरंग दल से भी जुड़ा है।
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एक गांव की 20 वर्षीय युवती ने शनिवार रात पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह एक आटा मिल में मजदूरी करती है। आरोप है कि मिल मालिक के बेटे अंकित मित्तल ने चार-पांच महीनों से उसका पीछा किया लेकिन वह उससे बचती रही। एक दिन उसके घर के लोग बाहर गए थे तो अंकित ने ओवरटाइम करने के लिए रोक लिया। रात आठ बजे मिल के ऊपर बने घर में बुलाया और शादी करने का प्रस्ताव दिया। युवती के अनुसार वह घर से बाहर आने लगी तो अंकित ने दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। बाद में कहने लगा कि यह बात किसी को मत बताना। यदि बताया तो घरवालों समेत तुझे भी मरवा दूंगा। कई बार दुष्कर्म करने के कुछ समय बाद आरोपी उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने तीन महीने का गर्भ बताया। जब उसने अंकित से शादी करने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा। 25 जून को अंकित उसे डॉक्टर के पास ले गया और बेहोशी का इंजेक्शन लगवाकर गर्भपात करवा दिया। इसके बाद जब उससे शादी करने को कहा तो वह डराने ओर धमकाने लगा। आरोप है कि जातिसूचक शब्द भी कहे। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 313, 376, 506, एससी, एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (3) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य महिला आयोग की सदस्य आशा बिष्ट ने पीड़ित युवती और उसके परिजनों से मिलकर आरोपी को सख्त सजा दिलाने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच भी कराने की बात कही। सीओ लोकजीत सिंह ने बताया कि आरोपी विहिप का नगर अध्यक्ष है। वह बजरंग दल से भी जुड़ा है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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किशोरी से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज
हल्द्वानी। मुखानी पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ किशोरी के साथ छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि किशोरी की दो दिन पहले पीट दिया था। इसके बाद उसके साथ छेड़खानी की थी। पुलिस के अनुसार कब्रिस्तान गेट निवासी पंकज ने गांधीनगर की एक किशोरी को मोबाइल दिया था। किशोरी के भाई ने इस मामले में पंकज को बुलाकर पूछताछ की। दोनों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई। इस मामले में किशोरी के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ पंकज, अरुण ने छेड़खानी की है। एसआई विनोद घई ने बताया कि पंकज का धारा 151 के तहत चालान किया गया था। छेड़खानी का आरोप सामने पर पुलिस ने धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत पंकज, अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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