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नई कार का तीन और बाइक का पांच साल का बीमा करना अनिवार्य
Updated Fri, 31 Aug 2018 02:10 AM IST
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Hyundai Motor creta
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हल्द्वानी। नई कार का तीन और बाइक का पांच साल का बीमा एक सितंबर से अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस आदेश के बाद कम समयावधि का बीमा करके वाहन बेचने पर वाहन शोरूम मालिक और इंश्योरेंश कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्रालय से आए आदेश को एआरटीओ ने सभी बीमा कंपनियों और वाहन शो रूम मालिकों को भेज दिया है। नए आदेश के अनुसार एकमुश्त बीमा कराने से वाहन स्वामियों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को फैसला सुनाते हुए नई कार के लिए इश्योरेंस तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का बीमा कराना अनिवार्य करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सितंबर से सभी राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के बाद नई कार या बाइक खरीदने वालों को एक सितंबर से वार्षिक बीमा के स्थान पर एकमुश्त तीन से पांच गुना वाहन बीमा करवाना पड़ेगा। वाहन फाइनेंस कराने वाले वाहन स्वामियों को प्रीमियम पेमेंट के रूप में नई गाड़ी महंगी पड़ेगी। हालांकि इससे वाहन स्वामियों को बीमा के वार्षिक नवीनीकरण से छुटकारा मिल जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन विभाग के कार्यालयों को भेजी आदेश की कॉपी
कल से बदल जाएगी नए वाहनों की बीमा नीति, आदेश नहीं मानने पर होगी विभागीय कार्रवाई
सभी वाहन शोरूम मालिकों और इंश्योरेंश कंपनी को लिखित आदेश दे दिया गया है। नई कार का तीन और बाइक का पांच साल का बीमा नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
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संदीप वर्मा, एआरटीओ, नैनीताल
नए वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा शुल्क
चार पहिया
वाहन श्रेणी शुल्क
1000 सीसी तक 5,286 रुपये
1,000-1500 सीसी तक 9,534 रुपये
1,500 सीसी से अधिक 24,305 रुपये
दो पहिया वाहन
75 सीसी तक 1,045 रुपये
76 से 150 सीसी तक 3,285 रुपये
151 से 350 सीसी तक 5,453 रुपये
350 सीसी से अधिक 13,034 रुपये
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को फैसला सुनाते हुए नई कार के लिए इश्योरेंस तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का बीमा कराना अनिवार्य करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सितंबर से सभी राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के बाद नई कार या बाइक खरीदने वालों को एक सितंबर से वार्षिक बीमा के स्थान पर एकमुश्त तीन से पांच गुना वाहन बीमा करवाना पड़ेगा। वाहन फाइनेंस कराने वाले वाहन स्वामियों को प्रीमियम पेमेंट के रूप में नई गाड़ी महंगी पड़ेगी। हालांकि इससे वाहन स्वामियों को बीमा के वार्षिक नवीनीकरण से छुटकारा मिल जाएगा।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन विभाग के कार्यालयों को भेजी आदेश की कॉपी
कल से बदल जाएगी नए वाहनों की बीमा नीति, आदेश नहीं मानने पर होगी विभागीय कार्रवाई
सभी वाहन शोरूम मालिकों और इंश्योरेंश कंपनी को लिखित आदेश दे दिया गया है। नई कार का तीन और बाइक का पांच साल का बीमा नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
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संदीप वर्मा, एआरटीओ, नैनीताल
नए वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा शुल्क
चार पहिया
वाहन श्रेणी शुल्क
1000 सीसी तक 5,286 रुपये
1,000-1500 सीसी तक 9,534 रुपये
1,500 सीसी से अधिक 24,305 रुपये
दो पहिया वाहन
75 सीसी तक 1,045 रुपये
76 से 150 सीसी तक 3,285 रुपये
151 से 350 सीसी तक 5,453 रुपये
350 सीसी से अधिक 13,034 रुपये