फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   हाईकोर्ट -3 रूढ़की नगर निगम के दो गांवों को बाहर करने के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट की रोक

रुड़की नगर निगम के दो गांवों को बाहर करने के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट की रोक

Fri, 24 Nov 2017 02:09 AM IST
Updated Fri, 24 Nov 2017 02:09 AM IST
विज्ञापन
हाईकोर्ट -3 रूढ़की नगर निगम के दो गांवों को बाहर करने के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट की रोक
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने रुड़की नगर निगम से दो गांवों को बाहर किए जाने के मामले में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 10 नवंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर नगर निगम रुड़की से रामपुर और पाडली गांव को बाहर कर दिया है। दोनों गांव 2015 में नगर निगम में शामिल किए गए थे। दोनों मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं। सरकार ने बिना जनता की राय लिए यह अधिसूचना जारी की है। पीठ ने सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed