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वक्फ मामले में प्रबंध कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Updated Fri, 17 Nov 2017 01:43 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की ओर से बनाई गई प्रबंधन कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने याची को वक्फ ट्रिब्यूनल में वाद दायर करने को कहा है।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अजबपुर कला देहरादून निवासी नवाब अली ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वह वक्फ संख्या 46, 63 व 381 के बतौर प्रबंध समिति काम कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की ओर से बिना सुनवाई का मौका दिए 25 अक्टूबर को समानांतर समिति बना दी गई। याचिका में अध्यक्षता में बनी समिति को निरस्त करने की मांग की गई थी और याची की अध्यक्षता में बनी प्रबंधन समिति को सुचारु रूप से काम करने की अनुमति मांगी गई थी। सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि नवाब अली की अध्यक्षता में बनी प्रबंधन कमेटी का कार्यकाल इसी साल 26 फरवरी को पूरा हो गया तथा समानांतर समिति अस्तित्व में है ही नहीं। पीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
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न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अजबपुर कला देहरादून निवासी नवाब अली ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वह वक्फ संख्या 46, 63 व 381 के बतौर प्रबंध समिति काम कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की ओर से बिना सुनवाई का मौका दिए 25 अक्टूबर को समानांतर समिति बना दी गई। याचिका में अध्यक्षता में बनी समिति को निरस्त करने की मांग की गई थी और याची की अध्यक्षता में बनी प्रबंधन समिति को सुचारु रूप से काम करने की अनुमति मांगी गई थी। सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि नवाब अली की अध्यक्षता में बनी प्रबंधन कमेटी का कार्यकाल इसी साल 26 फरवरी को पूरा हो गया तथा समानांतर समिति अस्तित्व में है ही नहीं। पीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
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