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हर्ष फायरिंग करने वाले हो गए आजाद!
Updated Mon, 28 Aug 2017 02:28 AM IST
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हल्द्वानी। रामपुर रोड स्थित एक मैरिज हॉल के सामने शनिवार रात पार्किंग को लेकर हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में दूसरे दिन दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। पुलिस समझौते की जानकारी मिलने पर खुश हो गई लेकिन इस घटना ने अदालत के कई सवाल पीछे छोड़ दिए है। इन सवालों का जवाब पुलिस को देना होगा। इधर घटना की जानकारी मिलने पर देर रात ऊधमसिंह नगर के एक विधायक भी आए थे।
मैरिज हॉल में शादी की पार्टी चल रही थी। इस समारोह में काफी लोग आए थे। उन्होंने एक वरिष्ठ अधिवक्ता के घर के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी थी। इसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। हमलावरों ने अधिवक्ता पर असलहे की बट से हमला कर घायल कर दिया। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवा में गोलियां चलाई गई। हॉल के अंदर डीजे चल रहा था। गोली की आवाज सुनते ही लोग भागने लगे। इस मामले में एक पक्ष ने कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी लेकिन दबाव पड़ने पर दोनों पक्षों ने रविवार को समझौता कर दिया। इसकी पुष्टि कोतवाल के आर पांडे ने की है। कोतवाल का कहना है कि समझौता हो गया है। अब पुुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस ने रात 12 बजे डीजे भी बंद कराया था। सवाल उठता है कि क्या हाइकोर्ट के उस आदेश को पुलिस दरकिनार कर देगी। जिसमें हर्ष फायरिंग पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अभी पता नहीं लगा सकी है कि फायरिंग में लाइसेंसी असलहों का प्रयोग हुआ या गैर लाइसेंसी। पुलिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी दरकिनार करेगी, जिसमें 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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मैरिज हॉल में शादी की पार्टी चल रही थी। इस समारोह में काफी लोग आए थे। उन्होंने एक वरिष्ठ अधिवक्ता के घर के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी थी। इसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। हमलावरों ने अधिवक्ता पर असलहे की बट से हमला कर घायल कर दिया। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवा में गोलियां चलाई गई। हॉल के अंदर डीजे चल रहा था। गोली की आवाज सुनते ही लोग भागने लगे। इस मामले में एक पक्ष ने कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी लेकिन दबाव पड़ने पर दोनों पक्षों ने रविवार को समझौता कर दिया। इसकी पुष्टि कोतवाल के आर पांडे ने की है। कोतवाल का कहना है कि समझौता हो गया है। अब पुुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस ने रात 12 बजे डीजे भी बंद कराया था। सवाल उठता है कि क्या हाइकोर्ट के उस आदेश को पुलिस दरकिनार कर देगी। जिसमें हर्ष फायरिंग पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अभी पता नहीं लगा सकी है कि फायरिंग में लाइसेंसी असलहों का प्रयोग हुआ या गैर लाइसेंसी। पुलिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी दरकिनार करेगी, जिसमें 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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