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अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
Updated Sun, 25 Jun 2017 12:55 AM IST
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अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
हल्द्वानी।
तीन साल पहले एक स्कूल से नौवीं की छात्रा को भगाकर अजमेर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रीतू शर्मा की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार कोर्ट ने संजय नगर हाथीखाल लालकुआं निवासी मदीम खान को छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म करने का दोषी माना है।
इसी आधार पर धारा 376 के तहत सात साल की सजा के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। धारा 366 के तहत पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड देना होगा। बता दें कि मदीम खान छात्रा को नौ दिसंबर 2014 को हल्द्वानी स्थित स्कूल से बहला फुसलाकर ले गया था। नैनीताल पुलिस ने दोनों को अजमेर में पकड़ लिया था।
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हल्द्वानी।
तीन साल पहले एक स्कूल से नौवीं की छात्रा को भगाकर अजमेर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रीतू शर्मा की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार कोर्ट ने संजय नगर हाथीखाल लालकुआं निवासी मदीम खान को छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म करने का दोषी माना है।
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इसी आधार पर धारा 376 के तहत सात साल की सजा के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। धारा 366 के तहत पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड देना होगा। बता दें कि मदीम खान छात्रा को नौ दिसंबर 2014 को हल्द्वानी स्थित स्कूल से बहला फुसलाकर ले गया था। नैनीताल पुलिस ने दोनों को अजमेर में पकड़ लिया था।
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