फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   आयकर विभाग करदताओं का करेगा ई-असेस्मेंट

आयकर विभाग करदताओं का करेगा ई-असेस्मेंट

Fri, 23 Mar 2018 02:37 AM IST
Updated Fri, 23 Mar 2018 02:37 AM IST
विज्ञापन
आयकर विभाग करदताओं का करेगा ई-असेस्मेंट
income tax
हल्द्वानी। आयकर विभाग यदि किसी जानकारी के लिए नोटिस भेज रहा है तो करदाताओं को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब करदाता को ऑनलाइन नोटिस मिलेगा और जवाब देने और साक्ष्य पेश करने की सुविधा भी दी जाएगी। आयकर विभाग ने ‘ई असिस्मेंट’ नाम से एक योजना शुरू की है। प्रदेश के छह लाख आठ हजार 706 करदाताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
विज्ञापन

करदाता को स्क्रूटनी के लिए नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस का जवाब करदाता को आयकर दफ्तर में आकर देना होता है। फिर जांच होते-होते, आय-व्यय का ब्योरा देने के लिए करदाता को कई बार दफ्तर के चक्कर लगाने होते हैं। अब केंद्र ने जांच प्रक्रिया में सुधार के तहत यह नई व्यवस्था लागू की है।
विज्ञापन


इस तरह होता है ई असिस्मेंट
आयकर विभाग स्क्रूटनी करता है तो करदाता को ऑनलाइन ही उसके ई मेल पर नोटिस भेजेगा। करदाता इस नोटिस का जवाब विभागीय ई मेल पर ही देगा। विभाग यदि कोई साक्ष्य जैसे लेखा-जोखा आदि की मांग करता है तो करदाता ऑनलाइन ही दस्तावेज मुहैया करा सकता है। इस तरह आयकर दफ्तर के बार-बार चक्कर नहीं लगाने होंगे। हां यदि दस्तावेजों की संख्या किताब की तरह बन जाती है तो दफ्तर में जमा कराना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


आयकर ने ई असिस्मेंट शुरू किया है। इसमें करदाता को ऑनलाइन नोटिस दिया जाएगा। वह ऑनलाइन ही जवाब और साक्ष्य दे सकता है, इसके लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं है।
- गगन सूद, अपर आयकर आयुक्त, आयकर विभाग हल्द्वानी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed