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देसी शराब की दुकान खोलने के खिलाफ
Updated Fri, 16 Jun 2017 11:56 PM IST
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देसी शराब की दुकान खोलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 21 को
नैनीताल।
हाइकोर्ट ने लालकुआं में (ग्राम हरिपुर बच्ची लिंक मार्ग ग्राम सभा बमेटा बंगर केशव, हल्दूचौड़) में देसी शराब की दुकान एक प्लॉट में खोलने के मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि नियत की है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
ग्राम प्रधान, ग्राम सभा बमेटा बंगर केशव, जिला नैनीताल निवासी जया देवी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम हरिपुर बच्ची लिंक मार्ग ग्राम सभा बमेटा बंगर केशव हल्दूचौड़ में एक प्लॉट में देसी शराब की दुकान खोली गई है। यह प्लॉट हाइवे से 110 मीटर से शुरू होता है और 142 पर खत्म हो जाता है।
देसी शराब की दुकान के लाइसेंसी ललित मोहन रौतेला और आबकारी अधिकारी ने मिलकर प्लॉट के अंदर के खाली स्थान को मार्ग दिखा कर 220 मीटर से शराब की दुकान को हाइवे से अधिक की दूरी पर दिखा दिया है। यह सुप्रीम कोट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में देसी शराब की दुकान को बंद किए जाने की प्रार्थना करते हुए कहा गया था कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि नियत की।
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नैनीताल।
हाइकोर्ट ने लालकुआं में (ग्राम हरिपुर बच्ची लिंक मार्ग ग्राम सभा बमेटा बंगर केशव, हल्दूचौड़) में देसी शराब की दुकान एक प्लॉट में खोलने के मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि नियत की है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
ग्राम प्रधान, ग्राम सभा बमेटा बंगर केशव, जिला नैनीताल निवासी जया देवी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम हरिपुर बच्ची लिंक मार्ग ग्राम सभा बमेटा बंगर केशव हल्दूचौड़ में एक प्लॉट में देसी शराब की दुकान खोली गई है। यह प्लॉट हाइवे से 110 मीटर से शुरू होता है और 142 पर खत्म हो जाता है।
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देसी शराब की दुकान के लाइसेंसी ललित मोहन रौतेला और आबकारी अधिकारी ने मिलकर प्लॉट के अंदर के खाली स्थान को मार्ग दिखा कर 220 मीटर से शराब की दुकान को हाइवे से अधिक की दूरी पर दिखा दिया है। यह सुप्रीम कोट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में देसी शराब की दुकान को बंद किए जाने की प्रार्थना करते हुए कहा गया था कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि नियत की।
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