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पार्किंग के हिसाब से ही बुक करें होटल

Sat, 09 Sep 2017 01:04 AM IST
Updated Sat, 09 Sep 2017 01:04 AM IST
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पार्किंग के हिसाब से ही बुक करें होटल
नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने नैनीताल के होटल मालिकों और जिला प्रशासन से कहा है कि वह आपस में बातचीत से तय करें कि जिन पर्यटकों की कार पार्किंग की व्यवस्था हो जाए वे ही नैनीताल आएं। अदालत ने पार्किंग की उपलब्धता दर्शाने के लिए एक ऐप बनाने की आवश्यकता भी जताते हुए कहा कि इस संबंध में एक सप्ताह में नियम बनाए जाएं। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने नैनीताल में पार्किंग की समस्या को बहुत गंभीरता से लिया और इसका हल प्राथमिकता से निकालने को कहा। अदालत ने कालाढूंगी मार्ग में चारखेत में पार्किंग व्यवस्था का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत बताई। आईआईटी की तरफ से प्रस्तुत कुछ सुझावों को कोर्ट ने अपर्याप्त बताते हुए सुझाव तैयार करने में गंभीरता बरतने को कहा। प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान नैनीताल शहर में पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सुझाव भी मांगे।
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इससे पहले हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिन होटलों के पास पार्किंग सुविधा नहीं है उनके 50 प्रतिशत कमरे सील करने के आदेश दिए थे। यह आदेश नैनीताल में सीजन के दौरान ट्रैफिक की भारी अव्यवस्था के बाद दिया गया था। हाइकोर्ट ने पार्किंग विहीन होटलों के पचास फीसदी कमरे सील करने की तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 22 सितंबर कर दी है।
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होटल एसोसिएशन ने ऐप बनाने की पहल शुरू की
नैनीताल। होटल एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष दिनेश साह और प्रमुख होटल व्यवसायी वेद साह ने बताया कि हाइकोर्ट ने पार्किंग से संबंधित ऐप बनाने को कहा है। इस क्रम में एसोसिएशन ने शुक्रवार से ही इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को इस मामले में हाइकोर्ट में होने वाली कार्रवाई के दौरान एसोसिएशन इस दिशा में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करेगा। ऐप में ऐसा ऑनलाइन बुकिंग का विकल्प रखने का भी प्रयास होगा।
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