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विकास भगत को मिली जमानत जेल से रिहा
Updated Tue, 14 Aug 2018 02:12 AM IST
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नैनीताल। कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत के पुत्र भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास भगत की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी बिजल्वाण की अदालत ने स्वीकार कर ली। अदालत ने दोनों आरोपियों को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। शाम को हल्द्वानी उपकारागार से भाजयुमो नेता रिहा किए गए।
तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को 16 दिसंबर 2016 को खेड़ा गौलापार में काला झंडा दिखाने और पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने के मामले में विकास और उनके साथी गौरव जोशी के खिलाफ काठगोदाम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने धारा 147, 353 के तहत पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दिया था। इस मामले में अभियुक्तों के हाजिर न होने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। दोनों आरोपियों ने आठ अगस्त को एसीजेएम की अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया था। सोमवार को अभियुक्तों की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता बहादुर पाल ने अदालत में कई तर्क दिए। अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। जमानत बंध पत्र भरने के बाद शाम को हल्द्वानी उपकारागार से दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया।
जेल से छूटने पर जमकर खुशियां मनाई
भाजयुमो उपाध्यक्ष विकास भगत और गौरव के रिहा होने पर समर्थकों ने फूल माला पहनाकर खुशियां मनाईं। इस मौके पर विधायक बंशीधर भगत, तरुण बंसल, वरिष्ठ अधिवक्ता बिंदेश गुप्ता आदि थे।
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तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को 16 दिसंबर 2016 को खेड़ा गौलापार में काला झंडा दिखाने और पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने के मामले में विकास और उनके साथी गौरव जोशी के खिलाफ काठगोदाम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने धारा 147, 353 के तहत पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दिया था। इस मामले में अभियुक्तों के हाजिर न होने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। दोनों आरोपियों ने आठ अगस्त को एसीजेएम की अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया था। सोमवार को अभियुक्तों की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता बहादुर पाल ने अदालत में कई तर्क दिए। अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। जमानत बंध पत्र भरने के बाद शाम को हल्द्वानी उपकारागार से दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया।
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जेल से छूटने पर जमकर खुशियां मनाई
भाजयुमो उपाध्यक्ष विकास भगत और गौरव के रिहा होने पर समर्थकों ने फूल माला पहनाकर खुशियां मनाईं। इस मौके पर विधायक बंशीधर भगत, तरुण बंसल, वरिष्ठ अधिवक्ता बिंदेश गुप्ता आदि थे।
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