फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   49 स्टोन क्रशरों का संचालन बंद करें

49 स्टोन क्रशरों का संचालन बंद करें

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jul 2019 01:55 AM IST
विज्ञापन
49 स्टोन क्रशरों का संचालन बंद करें
खनन - फोटो : अमर उजाला
हल्द्वानी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बाजपुर, काशीपुर और रामनगर के 49 स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने नोटिस में इन स्टोन क्रशरों का संचालन बंद करने को कहा है।
विज्ञापन

रामनगर, काशीपुर और बाजपुर में पांच स्टोन क्रशर खोले गए थे। इस पर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा स्टोन क्रशर खुल गए हैं। यह याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बाद में स्टोन क्रशर खोलने का मामला एनजीटी के पास भी पहुंचा गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पांचों स्टोन क्रशरों को 15 मई को बंद करने का आदेश जारी कर दिया।
विज्ञापन

आदेश मिलने के बाद शासन ने 25 जून को बाजपुर, काशीपुर और रामनगर के सभी 49 स्टोन क्रशरों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इधर, अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष चंद्र पंवार ने एनजीटी के आर्डर के आधार पर स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा है कि आदेश के अनुसार स्टोन क्रशर का संचालन निलंबित कर दिया गया है। इस कारण स्टोन क्रशर को बंद कर इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें। क्रशर अगर चलते मिले तो बोर्ड कड़ी कार्रवाई करेगा। अब क्रशर संचालक अपने क्रशर में मौजूद खनिज की बिक्री तो कर सकेंगे, पर खनिज की खरीद नहीं कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


49 स्टोन क्रशरों का संचालन बंद करें
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने काशीपुर, बाजपुर और रामनगर के स्टोन क्रशरों को भेजा नोटिस
स्टोन क्रशर बंद कर संचालकों को सूचना देने को कहा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed