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पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

Fri, 17 Aug 2018 02:36 AM IST
Updated Fri, 17 Aug 2018 02:36 AM IST
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पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामनगर नगर पालिका के ट्रंचिंग ग्राउंड में हुए भूमि की अवैध कब्जे के मामले में रामनगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी और पूर्व पालिकाध्यक्ष उर्मिला चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश हैं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने ट्रंचिंग ग्राउंड से कब्जा हटाने का आदेश भी दिया। रामनगर निवासी भूपेंद्र सिंह खाती और ललित पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 1979 मेें नगरपालिका रामनगर को करीब 18 बीघा भूमि ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए दी गई थी। वर्ष 2010 में उस भूमि के तीन बीघा की नगरपालिका रामनगर के नाम रजिस्ट्री हुई और बाकी भूमि पर अवैध कब्जे होने दिया गया। तत्कालीन कुमाऊं आयुक्त की जांच में इन कब्जों के लिए तत्कालीन चेयरमैन को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए थे।
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