{"_id":"5b649e8b4f1c1ba03e8b4f53","slug":"153332083612-garud-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
Updated Fri, 03 Aug 2018 11:57 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गरुड़ (बागेश्वर)। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश फुलारा ने व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने मीट विक्रेताओं से खुले में मीट न बेचने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रिंट रेट से अधिक दामों पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने दुकानदारों से अपनी फर्म का अनिवार्य रुप से पंजीयन कराने को कहा। मीट विक्रेता खुले में मीट बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एके फूलोरिया, व्यापार संघ के अध्यक्ष अखिल जोशी, गिरीश पांडे, दिवान अल्मिया, ठाकुर सिंह, जगदीश भाकुनी, हरीश लोहनी, प्रकाश नेगी, पदम सिंह आदि थे।
विज्ञापन
उन्होंने दुकानदारों से अपनी फर्म का अनिवार्य रुप से पंजीयन कराने को कहा। मीट विक्रेता खुले में मीट बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एके फूलोरिया, व्यापार संघ के अध्यक्ष अखिल जोशी, गिरीश पांडे, दिवान अल्मिया, ठाकुर सिंह, जगदीश भाकुनी, हरीश लोहनी, प्रकाश नेगी, पदम सिंह आदि थे।
विज्ञापन