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नई ग्राम पंचायत मामले में तीन माह के भीतर प्रत्यावेदन करें निस्तारित
Updated Sat, 21 Jul 2018 02:17 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने जोगीपुरा में शामिल ग्राम पूछड़ी को नई ग्राम पंचायत बनाने के मामले में सरकार को तीन माह के भीतर याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जोगीपुरा विकासखंड रामनगर निवासी शकील अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जोगीपुरा में शामिल ग्राम पूछड़ी को नई ग्राम पंचायत बनाया जाना चाहिये। पूछडी की 2011 की जनगणना के आधार पर वहां की जनसंख्या 2086 है। उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट 2016 के तहत मैदानी क्षेत्रों में एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों को नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रावधान है।
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न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जोगीपुरा विकासखंड रामनगर निवासी शकील अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जोगीपुरा में शामिल ग्राम पूछड़ी को नई ग्राम पंचायत बनाया जाना चाहिये। पूछडी की 2011 की जनगणना के आधार पर वहां की जनसंख्या 2086 है। उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट 2016 के तहत मैदानी क्षेत्रों में एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों को नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रावधान है।
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