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रोड पर क्यों फैला पेट्रोल पंप सरकार जवाब दे : हाइकोर्ट
Updated Thu, 11 Jan 2018 01:38 AM IST
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने रामपुर रोड हल्द्वानी के एक पेट्रोल पंप मालिक द्वारा किए गए अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी राजीव वाही ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रामपुर रोड हल्द्वानी के गली नंबर पांच और छह में जहारमल पेट्रोल पंप के मालिक ने सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खंडपीठ ने सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी राजीव वाही ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रामपुर रोड हल्द्वानी के गली नंबर पांच और छह में जहारमल पेट्रोल पंप के मालिक ने सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खंडपीठ ने सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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