फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   मानहानि मामले में निचली अदालत का रिकार्ड तलब किया उच्च न्यायालय ने

मानहानि मामले में निचली अदालत का रिकार्ड तलब किया उच्च न्यायालय ने

Tue, 05 Dec 2017 02:04 AM IST
Updated Tue, 05 Dec 2017 02:04 AM IST
विज्ञापन
मानहानि मामले में निचली अदालत का रिकार्ड तलब किया उच्च न्यायालय ने
अदालत। - फोटो : amar ujala
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने मानहानि के मामले में निचली अदालत से दोषमुक्त हुए अभियुक्तों से संबंधित निचली अदालत का रिकार्ड तलब किया है।
विज्ञापन

पिथौरागढ़ निवासी नंद सिंह कोश्यारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के 13 मई 2016 के आदेश चुनौती दी थी। इस आदेश मेें मानहानि किये जाने के मामले में शिव सिंह सेमवाल और आदेश गुप्ता को दोषमुक्त कि या गया था। याचिका के मुताबिक शिव सिंह सेमवाल ‘पर्वत जन’ पत्रिका का संपादक हैं और उन्होंने अपनी पत्रिका के दिसंबर 2006 के अंक पांच के पृष्ठ16 व 17 में नंद सिंह कोेश्यारी केसगे भाई भगत सिंह कोश्यारी के विरुद्ध उन्हें अपमानित करने व उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से लेख प्रकाशित किया। इस लेख में कहा गया कि होटल व्यवसायी और प्रिंटिंग प्रेस मालिक भाई नंदन सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से दो लाख रुपये भगत सिंह कोश्यारी ने ही स्वीकृत कराये। याचिका में कहा इस लेख से उनके भाई की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकरण में निचली अदालत ने अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ याची ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार कर निचली अदालत का रिकार्ड तलब किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed