{"_id":"59fcd1744f1c1b6f548bad34","slug":"15097410061622-nainital-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव परिणाम 22 नवंबर तक प्रभावी नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव परिणाम 22 नवंबर तक प्रभावी नहीं
Updated Sat, 04 Nov 2017 01:58 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने धारचूला के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। न्यायालय ने कहा है कि इसके परिणाम 22 नवंबर तक प्रभावी नहीं होंगे। न्यायालय ने सरकार को 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। धारचूला के क्षेत्र पंचायत प्रमुख नेत्र सिंह ने अपने खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके लिए पांच नवंबर की तिथि तय की गई है। न्यायालय ने कहा है कि 22 नवंबर तक तक अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम प्रभावी नहीं होंगे।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। धारचूला के क्षेत्र पंचायत प्रमुख नेत्र सिंह ने अपने खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके लिए पांच नवंबर की तिथि तय की गई है। न्यायालय ने कहा है कि 22 नवंबर तक तक अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम प्रभावी नहीं होंगे।
विज्ञापन