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स्थानांतरण आदेश पर विचार करने के निर्देश

Wed, 23 Aug 2017 02:47 AM IST
Updated Wed, 23 Aug 2017 02:47 AM IST
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स्थानांतरण आदेश पर विचार करने के निर्देश
नैनीताल। हाइकोर्ट ने गैरसैंण डिग्री कॉलेज में कार्यरत सहायक प्राध्यापक के प्रत्यावेदन को निस्तारित के निर्देश सरकार को दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सहायक प्राध्यापक शिव नारायण सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि उनका चयन 2005 में प्रवक्ता के पद पर गैरसैंण डिग्री कॉलेज में हुआ था जहां उन्होंने साढे़ ग्यारह साल नौकरी की थी। इसके बाद उनका तबादला सहायक निदेशक उच्च शिक्षा ने कैंप कार्यालय देहरादून कर दिया। याचिका में कहा कि 30 जून 2017 को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत उन्हें फिर गैरसैंण भेज दिया गया। इस आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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