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डेंटल सर्जनों के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक
Updated Thu, 27 Jul 2017 02:26 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने राज्य में 203 डेंटल सर्जन भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि जिन ओएमआर शीटों में छेड़छाड़ की गई है उन्हें सील कवर में कोर्ट में पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी ललित उप्रेती ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने इसी वर्ष 203 डेंटल सर्जनों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई है। इसकी शिकायत होने के बावजूद मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड ने 24 से 28 जुलाई तक साक्षात्कार की तारीख तय कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से साक्षात्कार को नियम विरुद्ध बताते हुए भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। ब्यूरो
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी ललित उप्रेती ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने इसी वर्ष 203 डेंटल सर्जनों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई है। इसकी शिकायत होने के बावजूद मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड ने 24 से 28 जुलाई तक साक्षात्कार की तारीख तय कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से साक्षात्कार को नियम विरुद्ध बताते हुए भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। ब्यूरो
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