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नैनीताल: नशे के इंजेक्शनों की तस्करी के आरोपी को 15 साल की कैद, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
सार

नैनीताल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार की न्यायालय ने नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के आरोपी शमशाद को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

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15 years imprisonment for drug injection smuggling accused in nainital
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

नैनीताल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की न्यायालय से नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के आरोपी शमशाद को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

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अभियोजन पक्ष ने बताया कि नौ सितंबर 2021 को एसआई दीवान सिंह पुलिस कर्मियों के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान केजीएन जनरल स्टोर के पास एक व्यक्ति को पकड़ा।बैग की तलाशी लेने पर 22 डिब्बों में ब्यूप्रेनॉर्फिन और एविल के 550 इंजेक्शन रखे थे। औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने इनके प्रतिबंधित होने के बारे में बताया और रिपोर्ट तैयार की। मो. शमशाद मूल निवासी रूपपुर थाना शहजाद नगर तहसील मिलक रामपुर एवं हाल निवासी गौजाजाली थाना बनभूलपुरा हल्द्वानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन की प्रबल पैरवी, पुलिसकर्मियों समेत अन्य गवाहों के बयान, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रुद्रपुर की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।

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दोषी करार दिए जाने के दिन हुआ था फरार
बता दें कि न्यायालय ने 25 अगस्त 2026 को ही शमशाद को दोषी करार दिया था। हालांकि, फैसला सुनाए जाने के बाद से ही वह गायब हो गया। इसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के साथ ही धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर नौ सितंबर को अदालत में पेश किया।

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