{"_id":"594d5b4a4f1c1b5a0c8b47c5","slug":"14982419044-nainital-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रेमी युगल को पुलिस सुरक्षा दिए जाने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रेमी युगल को पुलिस सुरक्षा दिए जाने के आदेश
Updated Fri, 23 Jun 2017 11:59 PM IST
विज्ञापन
court demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रेमी युगल को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश
नैनीताल। हाइकोर्ट ने बहादराबाद (हरिद्वार) निवासी प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश एसएसपी हरिद्वार को दिए हैं।
शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी अशित गोला और आरोही ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे दोनो बालिग है और अपनी मर्जी से 20 जून 2017 को हिंदू रीत्रि से विवाह कर चुके है। 21 जून को रजिस्ट्रार हिंदू विवाह लक्सर से शादी का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। याचिका में कहा कि वह गैर मजहब से तालुक रखती है। इस वजह से उसके परिवार और समाज के लोग इस विवाह के विरुद्घ है। उन्हें अपनी जान का खतरा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश एसएसपी हरिद्वार को दिए।
विज्ञापन
नैनीताल। हाइकोर्ट ने बहादराबाद (हरिद्वार) निवासी प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश एसएसपी हरिद्वार को दिए हैं।
शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी अशित गोला और आरोही ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे दोनो बालिग है और अपनी मर्जी से 20 जून 2017 को हिंदू रीत्रि से विवाह कर चुके है। 21 जून को रजिस्ट्रार हिंदू विवाह लक्सर से शादी का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। याचिका में कहा कि वह गैर मजहब से तालुक रखती है। इस वजह से उसके परिवार और समाज के लोग इस विवाह के विरुद्घ है। उन्हें अपनी जान का खतरा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश एसएसपी हरिद्वार को दिए।