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अब गैर पंजीकृत व्यापारियों से माल खरीदने पर नहीं देना होगा कर
Updated Sun, 29 Apr 2018 02:33 AM IST
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हल्द्वानी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में रजिस्टर्ड व्यापारी को अब गैर रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीद करने पर कर नहीं चुकाना होगा। जीएसटी काउंसिल ने रिवर्स चार्ज मुक्त होने की अवधि 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून तक कर दी है।
जीएसटी में धारा 9(4) में नियम है कि यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी ऐसे किसी व्यापारी से 5,000 से अधिक का माल अथवा सेवाएं खरीदता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड में नहीं है। ऐसे में माल पर संबंधित कर के भुगतान की देयता खरीदने वाले व्यापारी पर होती है। जीएसटी लागू होने पर सितंबर से मार्च तक इसमें रियायत दी गई थी। यानी रजिस्टर्ड व्यापारी को गैर रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीद करने पर कर की देयता नहीं होगी। यह अवधि 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद सूक्ष्म उद्योग के व्यापारियों की मुसीबतें बढ़ गई थी क्योंकि उनकी सारी खरीद गैर रजिस्टर्ड व्यापारियों से ही होती है।
जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को 30 जून तक गैर रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीद करने पर कोई भी कर नहीं देना होगा। पूर्व में यह अवधि 31 मार्च थी इसे अब तीन माह के लिए बढ़ाया गया है।
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-विनय प्रकाश ओझा, सहायक आयुक्त, राज्य कर
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जीएसटी में धारा 9(4) में नियम है कि यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी ऐसे किसी व्यापारी से 5,000 से अधिक का माल अथवा सेवाएं खरीदता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड में नहीं है। ऐसे में माल पर संबंधित कर के भुगतान की देयता खरीदने वाले व्यापारी पर होती है। जीएसटी लागू होने पर सितंबर से मार्च तक इसमें रियायत दी गई थी। यानी रजिस्टर्ड व्यापारी को गैर रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीद करने पर कर की देयता नहीं होगी। यह अवधि 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद सूक्ष्म उद्योग के व्यापारियों की मुसीबतें बढ़ गई थी क्योंकि उनकी सारी खरीद गैर रजिस्टर्ड व्यापारियों से ही होती है।
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जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को 30 जून तक गैर रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीद करने पर कोई भी कर नहीं देना होगा। पूर्व में यह अवधि 31 मार्च थी इसे अब तीन माह के लिए बढ़ाया गया है।
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-विनय प्रकाश ओझा, सहायक आयुक्त, राज्य कर