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बलात्कारी को 12 साल की सजा अर्थदंड
Updated Sat, 31 Mar 2018 01:48 AM IST
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हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) प्रीतू शर्मा की अदालत ने अपहरण के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 12 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर जबरन निकाह भी कर लिया था।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार, रामनगर निवासी हाइस्कूल की छात्रा (17) को रामपुर जिले के परकेई बड़ापुरा सोमाली निवासी अरशद अली 19 मार्च 2016 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। उसने जंगल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और डरा-धमकाकर उसे अपने घर ले गया। छात्रा के पिता ने मामले में रामनगर थाने में 20 मार्च को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने काशीपुर में छापा मारकर दोनों को बरामद कर लिया था। छात्रा ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया कि अरशद अली ने दुष्कर्म के बाद उसका धर्म जबरन परिवर्तन कराया और जबरदस्ती निकाह कर लिया। बाद में उसने बच्चे को भी जन्म दिया। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वह रामनगर में मजदूरी करता था। उपनिरीक्षक श्वेता नेगी ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने अदालत में उपस्थित होकर उम्र को प्रमाणित किया। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को धारा 376 (2) 12 साल की सजा, 10 हजार अर्थदंड, धारा 363 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात वर्ष की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार, रामनगर निवासी हाइस्कूल की छात्रा (17) को रामपुर जिले के परकेई बड़ापुरा सोमाली निवासी अरशद अली 19 मार्च 2016 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। उसने जंगल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और डरा-धमकाकर उसे अपने घर ले गया। छात्रा के पिता ने मामले में रामनगर थाने में 20 मार्च को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने काशीपुर में छापा मारकर दोनों को बरामद कर लिया था। छात्रा ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया कि अरशद अली ने दुष्कर्म के बाद उसका धर्म जबरन परिवर्तन कराया और जबरदस्ती निकाह कर लिया। बाद में उसने बच्चे को भी जन्म दिया। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वह रामनगर में मजदूरी करता था। उपनिरीक्षक श्वेता नेगी ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने अदालत में उपस्थित होकर उम्र को प्रमाणित किया। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को धारा 376 (2) 12 साल की सजा, 10 हजार अर्थदंड, धारा 363 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात वर्ष की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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