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Nainital News: चरस तस्करी के दोषी को 11 साल का कठोर कारावास
Sun, 20 Aug 2023 02:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 20 Aug 2023 02:09 AM IST
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नैनीताल। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट और द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी में दोष सिद्ध होने पर 11 साल के कठोर कारावास और एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने न्यायालय को बताया कि 27 नवंबर 2019 को काठगोदाम पुलिस ने हैड़ाखान की ओर से हल्द्वानी को जा रहे एक बाइक सवार को रोका। बाइक चालक सलीम निवासी लाइन नंबर 15 बनभूलपुरा के पास से एक बैग में एक किलो 215 ग्राम चरस बरामद हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता साह ने न्यायालय में आठ गवाह (पुलिस साक्षी) पेश किए। दोनों पक्षों और गवाह के बयान सुनने व पत्रावलियों को देखने के बाद न्यायालय ने सलीम को एनडीपीएस एक्ट का दोषी करार देते हुए 11 साल के कठोर कारावास व एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने न्यायालय को बताया कि 27 नवंबर 2019 को काठगोदाम पुलिस ने हैड़ाखान की ओर से हल्द्वानी को जा रहे एक बाइक सवार को रोका। बाइक चालक सलीम निवासी लाइन नंबर 15 बनभूलपुरा के पास से एक बैग में एक किलो 215 ग्राम चरस बरामद हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता साह ने न्यायालय में आठ गवाह (पुलिस साक्षी) पेश किए। दोनों पक्षों और गवाह के बयान सुनने व पत्रावलियों को देखने के बाद न्यायालय ने सलीम को एनडीपीएस एक्ट का दोषी करार देते हुए 11 साल के कठोर कारावास व एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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