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मौत के मामले में ट्रक चालक को छह माह की सजा
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हल्द्वानी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) मो. सुलतान की अदालत ने सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में सुनवाई के बाद ट्रक चालक को छह माह की सजा और अर्थदंड को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। अदालत ने ट्रक चालक को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। एडीजीसी घनश्याम पंत के अनुसार लालकुआं क्षेत्र के ग्राम बच्चीनवाड़ निवासी पूरन चंद्र बमेठा 30 र्मई 12 को बाइक से घर जा रहे थे। इस बीच दुम्काबंगर गन्ना सेंटर के पास उनको ट्रक ने कुचल दिया। अस्पताल लेकर जाते समय पूरन की मौत हो गई। इस मामले में एक जून को मुकदमा दर्ज किया गया। प्रथम अपर सिविल जज (न्यायिक मजिस्ट्रेट) नेहा कुशवाहा की अदालत ने इस मुकदमे की सुनवाई की। अदालत में छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने ग्राम जग्गीबंगर हल्दूचौड़ निवासी ट्रक चालक दयाकिशन पंत को दुर्घटना का दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 279 के तहत अभियुक्त को तीन माह की कैद 200 रुपये अर्थदंड, धारा 304 के तहत छह माह की कैद, एक हजार रुपये अर्थदंड और धारा 427 के तहत पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इस मामले में अभियुक्त की तरफ से अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) की अदालत में अपील की गई। अदालत ने निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रख अभियुक्त को जेल भेज दिया।
मौत के दोषी ट्रक चालक को छह माह की सजा
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मौत के दोषी ट्रक चालक को छह माह की सजा