फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   नाबालिग से दुष्कर्म करने पर चालक को सात साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने पर चालक को सात साल की सजा

Thu, 06 Dec 2018 02:07 AM IST
Updated Thu, 06 Dec 2018 02:07 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म करने पर चालक को सात साल की सजा
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष पांडे की अदालत ने किशोरी के अपहरण और उससे दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए चालक को सात साल की कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार भवाली क्षेत्र से किशोरी 18 नवंबर 2017 को लापता हो गई थी। दूसरे दिन मां ने भवाली थाने में धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जांच पड़ताल के बाद उपनिरीक्षक अनिल आर्या ने किशोरी को ऊधमसिंह नगर जिले के धीमरखेड़ा गदरपुर निवासी ट्रक चालक आशीष के घर से 23 नवंबर को बरामद कर लिया। पुलिस ने 24 नवंबर को आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सीमा ने की। विवेचक बदलने पर भुवन आर्या ने अदालत में चार्जशीट दायर की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आशीष को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी माना है। अदालत ने धारा 376 के तहत उसे सात साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 और 366 मेें दो-दो साल की सजा के साथ दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन



अपहरण-दुष्कर्म में चालक को सात साल की सजा
14 हजार का जुर्माना भी लगाया, अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed