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सरकार बनाम समीर थापर केस एसीजेएम कोर्ट से भी खारिज

Sat, 05 Oct 2019 10:27 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2019 10:27 PM IST
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Sameer Thapar case dismissed from ACJM court
सांकेतिक तस्वीर
कोटद्वार। एक जनवरी, 2017 को उद्योगपति समीर थापर और जयंत नंदा समेत 16 लोगों के खिलाफ वन कानूनों के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमा एसीजेएम कोर्ट ने भी पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। इस प्रकरण में समीर थापर के सहयोगियों सरबदीप मान और आरिफ हुसैन पर लगे आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी कोर्ट की ओर से निस्तारित कर दिया गया है।
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अधिवक्ता अरविंद वर्मा और प्रवेश रावत ने बताया कि लैंसडौन वन प्रभाग के रिजर्व फारेस्ट में वन कानूनों के उल्लंघन का मामला बताते हुए पौड़ी पुलिस ने कोल्हूचौड़ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में नव वर्ष का जश्न मनाने आए 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों को कई दिन पौड़ी जेल में भी रहना पड़ा था। तब हाईप्रोफाइल हो चुके इस मामले में उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। उद्योगपति समीर थापर समेत अन्य आरोपियों के अधिवक्ताओं ने आरोपपत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एक साल पूर्व हाईकोर्ट ने पुलिस के आरोपपत्र में पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव और इसे त्रुटिपूर्ण पाते हुए इसे खारिज कर दिया था।
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अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने बताया कि आर्म्स एक्ट के निस्तारण के बाद सरकार बनाम समीर थापर केस एसीजेएम कोर्ट से भी पूरी तरह से निस्तारित हो गया है। इस मामले में जब्त बंदूक, दूरबीन व लाइसेंस आदि को कोर्ट ने सरबदीप मान के पक्ष में रिलीज कर दिया है।
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