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Kotdwar News: राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी चुनाव व आदर्श आचार संहिता की जानकारी
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कोटद्वार। रिटर्निंग अधिकारी एडीएम अनिल गब्र्याल ने शुक्रवार शाम को नगर निगम कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों को चुनाव व आदर्श आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया, नामांकन के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज, प्रस्तावक आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं के जवाब भी दिए। एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि चुनाव के दौरान पॉलिथीन व प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। चुनाव प्रचार में वाहनों के प्रयोग के लिए राजनीतिक दलों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक ही होगा। कहा कि अदेयता प्रमाणपत्र केवल नगर निगम से लेना होगा। पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष और मेयर का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कहा कि 27 अप्रैल, 2003 के बाद जन्मे तीसरे बच्चों के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
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चुनाव के लिए नामांकन से एक दिन पहले बैंक में नया एकाउंट खोलना जरूरी है। पार्षद के लिए चुनाव खर्च की सीमा 20 हजार रुपये व मेयर के लिए तीन लाख निर्धारित है। प्रत्याशी निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों में वाल पेंटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस मौके पर नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, बीएसपी जिलाध्यक्ष विकास कुमार आर्य, महेश नेगी, यूकेडी के सत्यप्रकाश भारद्वाज, पुष्कर सिंह नेगी, भाजपा से पंकज भाटिया, कांग्रेस से संजय मित्तल, महावीर सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया, नामांकन के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज, प्रस्तावक आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं के जवाब भी दिए। एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि चुनाव के दौरान पॉलिथीन व प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। चुनाव प्रचार में वाहनों के प्रयोग के लिए राजनीतिक दलों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
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लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक ही होगा। कहा कि अदेयता प्रमाणपत्र केवल नगर निगम से लेना होगा। पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष और मेयर का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कहा कि 27 अप्रैल, 2003 के बाद जन्मे तीसरे बच्चों के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
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चुनाव के लिए नामांकन से एक दिन पहले बैंक में नया एकाउंट खोलना जरूरी है। पार्षद के लिए चुनाव खर्च की सीमा 20 हजार रुपये व मेयर के लिए तीन लाख निर्धारित है। प्रत्याशी निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों में वाल पेंटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस मौके पर नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, बीएसपी जिलाध्यक्ष विकास कुमार आर्य, महेश नेगी, यूकेडी के सत्यप्रकाश भारद्वाज, पुष्कर सिंह नेगी, भाजपा से पंकज भाटिया, कांग्रेस से संजय मित्तल, महावीर सिंह रावत आदि मौजूद रहे।