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टावर लगवाने पर एक लाख का जुर्माना
श्रीनगर
Updated Mon, 01 Feb 2016 07:41 PM IST
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आवासीय बस्तियों के बीच मानकों के विपरीत दूर संचार कंपनियों के टावर लगाए जाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। तहसील प्रशासन ने श्रीकोट में निजी दूरसंचार कंपनी के टावर निर्माण कार्य को रुकवा कर भूमि स्वामी पर आरबीओ एक्ट के तहत एक लाख का जुर्माना किया है। अमर उजाला ने इस संबंध में पूर्व में खबर प्रकाशित की थी।
नगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में निजी दूर संचार कंपनियों के टावर मानकों के विपरीत लगाए गए हैं। शहर में कई भवनों में एक साथ चार-चार टावर लगाए गए हैं। श्रीकोट क्षेत्र में आवासीय बस्ती के बीचों-बीच एक निजी दूर संचार कंपनी के टावर का निर्माण कार्य चल रहा था। स्थानीय निवासियों ने टावर लगाए जाने का विरोध किया था। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विभोर बहुगुणा ने कहा कि टावर के रेडिएशन से बीमारी होने का खतरा हो सकता था। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए एसडीएम रजा अब्बास ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। एसडीएम रजा अब्बास ने बताया कि भूमि स्वामी पर रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट (आरबीओ) के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही भवन स्वामी से जवाब भी मांगा गया है कि उन्होंने किस नियम के तहत भूमि पर टावर निर्माण की अनुमति दी थी। तहसील प्रशासन का कहना है कि आवासीय बस्तियों में टावरों के निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में निजी दूर संचार कंपनियों के टावर मानकों के विपरीत लगाए गए हैं। शहर में कई भवनों में एक साथ चार-चार टावर लगाए गए हैं। श्रीकोट क्षेत्र में आवासीय बस्ती के बीचों-बीच एक निजी दूर संचार कंपनी के टावर का निर्माण कार्य चल रहा था। स्थानीय निवासियों ने टावर लगाए जाने का विरोध किया था। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विभोर बहुगुणा ने कहा कि टावर के रेडिएशन से बीमारी होने का खतरा हो सकता था। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए एसडीएम रजा अब्बास ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। एसडीएम रजा अब्बास ने बताया कि भूमि स्वामी पर रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट (आरबीओ) के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही भवन स्वामी से जवाब भी मांगा गया है कि उन्होंने किस नियम के तहत भूमि पर टावर निर्माण की अनुमति दी थी। तहसील प्रशासन का कहना है कि आवासीय बस्तियों में टावरों के निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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