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समिति के चुनाव में हंगामा करने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Updated Mon, 16 Jul 2018 11:16 PM IST
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कोटद्वार। बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति देवी मंदिर सुखरौ के चुनाव के दौरान रविवार को प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा नामांकन पत्र रद्द होने पर नामांकन पत्र फाड़ने, निर्वाचन अधिकारी और समिति के सचिव के साथ गाली गलौच और मारपीट करने के प्रयास के मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
एसएसआई राकेंद्र कठैत ने बताया कि बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति देवी मंदिर सुखरौ के निर्वाचन अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी आदेश कुमार सैनी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तहरीर में निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पांच प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द होने के बाद उनके समर्थकों के हंगामा काटने, रद्द नामांकन पत्रों को बाहर लाकर फाड़ने और उनके साथ गाली गलौच कर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। कोतवाल उत्तम सिंह जिमिवाल ने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
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एसएसआई राकेंद्र कठैत ने बताया कि बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति देवी मंदिर सुखरौ के निर्वाचन अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी आदेश कुमार सैनी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तहरीर में निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पांच प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द होने के बाद उनके समर्थकों के हंगामा काटने, रद्द नामांकन पत्रों को बाहर लाकर फाड़ने और उनके साथ गाली गलौच कर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। कोतवाल उत्तम सिंह जिमिवाल ने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
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